CLAT 2025 Result Change: कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT 2025) के अभ्यर्थियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLU) को निर्देश दिया है कि 7 दिसंबर 2024 को प्रकाशित की गई CLAT 2025 की मेरिट सूची पर दोबारा विचार किया जाए। यह निर्देश एक रिट याचिका के बाद जारी किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता ने 7 दिसंबर 2024 को घोषित की गई अंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने अपने परिणाम में संशोधन की मांग की थी।
                                                                                                                                                                
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Delhi High Court On CLAT 2025: न्यायालय का फैसला और प्रश्नों का विश्लेषण
दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रश्न संख्या 14 के संबंध में याचिकाकर्ता के दावे को सही ठहराया और निर्देश दिया कि अंकन योजना के अनुसार इस प्रश्न के लिए अंक दिए जाएं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि विकल्प 'सी' को सही उत्तर माना जाए और इस लाभ को केवल याचिकाकर्ता तक सीमित न रखकर, विकल्प 'सी' चुनने वाले सभी उम्मीदवारों को प्रदान किया जाए।
                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
प्रश्न संख्या 100 के संबंध में, अदालत ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिश को स्वीकार करते हुए इस प्रश्न को परीक्षा से बाहर करने का निर्देश दिया। परिणाम को इस फैसले के अनुरूप संशोधित किया जाएगा।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                            
प्रश्न संख्या 100 के संबंध में, अदालत ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिश को स्वीकार करते हुए इस प्रश्न को परीक्षा से बाहर करने का निर्देश दिया। परिणाम को इस फैसले के अनुरूप संशोधित किया जाएगा।
याचिका की पृष्ठभूमि
यह आदेश 17 वर्षीय अभ्यर्थी आदित्य सिंह द्वारा दायर याचिका पर दिया गया। आदित्य, जो CLAT 2025 स्नातक परीक्षा में शामिल हुए थे, ने अंतिम उत्तर कुंजी को रद्द करने की मांग की थी। उनका दावा था कि कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत थे, जिससे उनके परिणाम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
आदित्य ने कहा कि कंसोर्टियम द्वारा जारी की गई अनंतिम उत्तर कुंजी पर उन्होंने अपनी आपत्तियां भेजी थीं। लेकिन याचिका में आरोप लगाया गया है कि अंतिम उत्तर कुंजी जारी करते समय वही गलतियां दोहराई गईं। इसके अलावा, उन्होंने काउंसलिंग प्रक्रिया पर भी रोक लगाने की मांग की थी।
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CLAT 2025 Merit List: पहली मेरिट सूची में देरी
कंसोर्टियम ने बताया कि न्यायालय के आदेश के बाद मेरिट सूची तैयार करने में देरी हो सकती है। पहली प्रवेश सूची, जो मूल रूप से 26 दिसंबर 2024 को जारी होनी थी, अब बाद में जारी की जाएगी।
कंसोर्टियम ने कहा, "हम यह स्वीकार करते हैं कि यह घटनाक्रम अभ्यर्थियों के लिए अनिश्चितता पैदा कर सकता है। लेकिन हम पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कानूनी विशेषज्ञों से सलाह के बाद अगली कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा।"
                                                                    
                                
                            
                                                कंसोर्टियम ने कहा, "हम यह स्वीकार करते हैं कि यह घटनाक्रम अभ्यर्थियों के लिए अनिश्चितता पैदा कर सकता है। लेकिन हम पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कानूनी विशेषज्ञों से सलाह के बाद अगली कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा।"