हाल ही में भारत सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। सरकार की इस व्यवस्था से सामान्य वर्ग की गरीब परिवारों को 10 % आरक्षण दिया जाएगा।
October month Current Affairs Magazine- DOWNLOAD NOW |
Table of content
EWS सर्टिफिकेट क्या होता हैं?
EWS सर्टिफिकेट का उद्देश्य
EWS सर्टिफिकेट की पात्रता
EWS सर्टिफिकेट के लिए आवश्यक दस्तावेज
EWS प्रमाणपत्र बनाने की प्रक्रिया
EWS सर्टिफिकेट क्या होता हैं?
जैसे कि आपको ऊपर बताया गया है कि ईडब्ल्यूएस का पूरा नाम Economy weaker section होता हैं।
ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट इनकम सर्टिफिकेट की तरह होता है जो किसी भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को दर्शाता हैं।
हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार समय-समय पर नौकरियां निकालती रहती हैं ।
इन नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की सीटें आरक्षित रहती हैं और सामान्य वर्ग के व्यक्तियों के लिए कोई पद आरक्षित नहीं होता था।
ऐसे में भारत सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए नई आरक्षण प्रणाली लागू की हैं।
इस प्रणाली के अनुसार सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए नौकरियों में 10% का आरक्षण होगा।
सामान्य वर्ग के ऐसे लोग जो इस आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा जिसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कहते हैं।
सामान्य हिंदी ई-बुक - फ्री डाउनलोड करें |
पर्यावरण ई-बुक - फ्री डाउनलोड करें |
खेल ई-बुक - फ्री डाउनलोड करें |
साइंस ई-बुक - फ्री डाउनलोड करें |
अर्थव्यवस्था ई-बुक - फ्री डाउनलोड करें |
भारतीय इतिहास ई-बुक - फ्री डाउनलोड करें |
EWS सर्टिफिकेट का उद्देश्य
EWS एक आरक्षण योजना हैं जो सरकार द्वारा चलाई गई हैं।
इसका उद्देश्य आर्थिक रुप से कमजोर सामान्य वर्ग के वक्तियों को शिक्षा के क्षेत्र, सरकारी नौकरी , कल्याणकारी योजनाओं तथा सीधी भर्ती में 10% आरक्षण प्रदान करना हैं।
जिस प्रकार एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण दिया जाता हैं ठीक उसी प्रकार आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को 10% आरक्षण दिया जायेगा।
EWS सर्टिफिकेट की पात्रता
ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने के लिए सरकार ने कुछ पात्रता और नियम बनाए हैं जो इस प्रकार हैं :
-
ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने के लिए व्यक्ति को सामान्य वर्ग का होना चाहिए।
-
आवेदक की पारिवारिक आय 8 लाख रूपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें परिवार के सभी आय के स्रोतों जैसे खेती, व्यापार, नौकरी, मकान का किराया आदि भी जोड़ा जाएगा।
-
आवेदक के परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि तथा 1000 वर्ग फूट से अधिक आवासीय भूमि नहीं होनी चाहिए।
-
आवेदक और परिवार के सदस्यों के पास नगरपालिका क्षेत्र में आवासीय प्लॉट 200 वर्ग गज से अधिक नहीं होना चाहिए।
EWS सर्टिफिकेट के लिए आवश्यक दस्तावेज
जब आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाएगे तो आपको निम्नलिखित दस्तावेज की आवश्यकता होगी।
-
आधार कार्ड
-
पैन कार्ड
-
हाई स्कूल या ग्रेजुएशन की अंकतालिका
-
परिवार की वार्षिक आय का प्रमाणपत्र
-
मूल निवास प्रमाण पत्र
-
बैंक पासबुक
-
शपथ पत्र /आवेदक का पासपोर्ट साइज फ़ोटो
EWS प्रमाणपत्र बनाने की प्रक्रिया
ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने की ऑनलाइन प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई हैं।
वर्तमान में इस प्रमाण पत्र को ऑफलाइन ही बनवा सकते हैं।
इसके लिए आपको पहले एक आवेदन फॉर्म भरना होगा।
उसके पश्चात आप अपनी स्थानिय तहसील में जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय / अपर जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर/ अतरिक्त डिप्टी कमिश्नर से / तहसीलदार / उपविभागीय अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा ।
फॉर्म की जांच के बाद 21 दिन बाद आप का ईडब्ल्यूएस सार्टिफिकेट संबंधित विभाग द्वारा जारी कर दिया जायेगा ।
जिसे आप कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
EWS सर्टिफिकेट्स बनने के बाद 1 साल तक वैध रहता हैं। EWS सर्टिफिकेट्स का उपयोग आप किसी भी सरकारी नौकरी, स्कूल, कॉलेज, किसी भी प्रत्यक्ष भर्ती आदि में कर सकते हैं।