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प्रवेश प्रक्रिया के तहत आवेदन 27 जनवरी 2025 तक किए जा सकते हैं। अभिभावकों को बच्चों का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सटीक जानकारी के साथ भरना होगा, जिसमें घर का पता, जन्म तिथि, आय प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) शामिल है।
आधिकारिक अधिसूचना में बताया गया है, "वर्ष 2025-26 के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (सी)(1) के तहत कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को स्ववित्तपोषित स्कूलों, गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों, पुलिस कल्याण स्कूलों (गैर-सहायता प्राप्त) और नगरपालिका स्कूलों (स्व-वित्तपोषित) में 25% आरक्षण प्रदान किया जाएगा।"
Maharashtra RTE Admission: ध्यान रखने महत्वपूर्ण बातें
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के बच्चे वे होते हैं, जिनके माता-पिता की सालाना आय 1 लाख रुपये से कम होती है।
- अभिभावकों को 25% आरक्षण के लिए आवेदन करते समय दस स्कूलों का सावधानीपूर्वक चयन करना चाहिए।
- आवेदन भरते समय, घर और स्कूल के बीच की दूरी की गणना के लिए गूगल मैप्स का उपयोग किया जाना चाहिए।
- यदि किसी बच्चे को पहले ही आरटीई 25% कोटे के तहत प्रवेश मिल चुका है, तो वह दोबारा आवेदन नहीं कर सकता। यदि यह पाया जाता है कि बच्चे ने दोबारा आवेदन के लिए धोखाधड़ी से जानकारी दी है, तो उसका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा।
- अभिभावकों को केवल एक ही आवेदन पत्र जमा करना होगा। यदि एक से अधिक आवेदन पत्र जमा किए जाते हैं, तो लॉटरी के लिए उन आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- अभिभावकों को कोई दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड नहीं करना होगा।
Maharashtra RTE Admission: आवेदन कैसे करें?
सबसे पहले, महाराष्ट्र के आधिकारिक पोर्टल student.maharashtra.gov.in पर जाएं।पोर्टल पर विशेष आरटीई प्रवेश क्षेत्र या लिंक खोजें।
यदि आपके पास पहले से खाता नहीं है, तो पंजीकरण करें। यदि खाता है, तो अपनी लॉगिन जानकारी दर्ज करें।
ऑनलाइन आवेदन पत्र को सावधानीपूर्वक और सटीक रूप से भरें।
आवेदन जमा करने से पहले, दी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
अंत में, आवेदन पत्र जमा करें और डाउनलोड कर लें।